महिलाओं को व्यक्तिगत सुरक्षा एवं महिला एक्ट की जानकारी दी गई

हमीरपुर। हब फॉर इम्पावरमेंट टीम द्वारा महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा, सुरक्षा एप्स एवं “महिला एक्ट” के बारे में जानकारी दी गई।
आज दिनांक 11.11.2025 को जन जागरूकता चौपाल का आयोजन जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद हमीरपुर के ग्राम डामर ब्लॉक कुरारा में जन जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें हब फॉर इम्पावरमेंट टीम से जेंडर स्पेशलिस्ट आकिफ़ अहमद ने “महिला एक्ट” के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है जो घरेलू रिश्तों में हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 एवं ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नारी सुरक्षा, कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप योजना के साथ-साथ सभी टोल फ्री नंबर 181,1098,112,108,1090,1076 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

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