जिला अधिवक्ता संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
हमीरपुर। जेल प्रशासन के विरोध में अरुण कुमार त्रिपाठी पूर्व अध्यक्ष / सदस्य बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में जिला अधिवक्ता संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा।
11 सूत्रीय मांगपत्र में मांग की गई है कि जिला कारागार हमीरपुर में बन्दी अनिल कुमार की पीट-पीटकर की गयी निर्मम हत्या के जिम्मेदार लोगों की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी की जाये। जेल में बन्दियों से अवैध बसूली बन्द कराई जाये व भोजन की व्यवस्था में सुधार कराया जाये।
जिला कारागार हमीरपुर में अपने मुवक्किलों से विधिक परामर्श के लिए जाने वाले अधिवक्ताओं से अपमानजनक व्यवहार बन्द किया जाये। जेल में निरूद्ध बन्दी अवधि प्रमाण पत्र समय से दिया जाये। एक अधिवक्ता को एक समय में 05 बन्दियों से विधिक परामर्श हेतु मुलाकात कराई जाये। अधिवक्ता को विधिक परामर्श हेतु जब आवश्यकता हो तब अधिवक्ता को उसके बन्दियों से मुलाकात कराई जाये। बन्दियों के परिजनों की सप्ताह में कम से कम 03 बार मुलाकात कराई जाये। अधिवक्ताओं को विधिक परामर्श हेतु त्वरित बन्दी से मुलाकात कराई जाये।अनावश्यक रूप से जेल गेट पर एक-एक घण्टे न खड़ा कराया जाये व अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कुर्सियां व पानी की व्यवस्था कराई जाये। जेल में निरूद्ध बन्दियों के मौलिक अधिकारों का हनन न किया जाये। मानक के अनुसार बेहतर भोजन एवं चिकित्सा की व्यवस्था की जाये तथा बीमार बन्दी के खान पान पर विशेष ध्यान देते हुए उसकी केयर की जाये। जेल में ही विकित्सीय जाचों की व्यवस्था कराते हुए लैब टेक्नीशियन की तत्काल तैनाती कराकर जेल में बन्दियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु लैब स्थापित की जाये। जेल में 02 वर्ष में हुई बन्दियों की रहस्यमयी मौतो की सी०बी०सी०आई०डी० जांच कराई जाये। जिला कारागार हमीरपुर में बन्दियों से कमान के नाम पर अवैध वसूली करने बाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों की सम्पत्ति की उच्च स्तरीय जांच कराई जाये। जेल में निरूद्ध बन्दी अनिल कुमार के हत्यारों को नौकरी से बर्खास्त कर उनकी सेवा समाप्त की जाये। मृतक अनिल कुमार के परिजनों को 60 लाख रू० का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाये। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हमीरपुर के पूर्व उपाध्यक्ष रामकिशन यादव के घर ग्राम सिमनौड़ी थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर में दिनांक 17 मार्च 2025 को हुई चोरी जिसका मु0अ0सं0-82/2025 का खुलासा कर माल बरामदगी कराई जाये।