हमीरपुर : बीज व कीटनाशक विक्रेताओं, कंपनियों पर ₹4.48 लाख का जुर्माना

हमीरपुर : बीज व कीटनाशक विक्रेताओं, कंपनियों पर ₹4.48 लाख का जुर्माना

हमीरपुर, 17 सितम्बर। लोक अदालत हमीरपुर ने कृषि बीज अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अंतर्गत बिना पंजीकरण व अनुज्ञापन के बीज बिक्री करने वाली विभिन्न कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 4 लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बीज निरीक्षक द्वारा सरीला, मौदहा और सुमेरपुर क्षेत्र से जुड़ी तीन कंपनियों—मैसर्स राजपूत बीज भण्डार एंड पेस्टिसाइड्स सरीला, मैसर्स ग्रामीण बीज भण्डार मौदहा तथा मैसर्स रामलली बीज भण्डार, सुमेरपुर—पर अवैध रूप से बीज बिक्री का आरोप सिद्ध पाया गया। लोक अदालत ने इन कंपनियों पर प्रति कंपनी 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना तथा 36 हजार रुपये अधिभार लगाया, जिससे कुल 1 लाख 56 हजार रुपये प्रति कंपनी का दंड निर्धारित किया गया। इस प्रकार कुल 4 लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया।
अधिकारियों ने बताया कि ये कंपनियां बीज बिक्री की अनुमति लिए बिना किसानों को बीज उपलब्ध करा रही थीं। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर कृषि विभाग ने संबंधित कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की थी। लोक अदालत ने रिपोर्टों और साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाते हुए दंड अधिरोपित किया।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ इंद्रेषु कुमार गौतम ने किसानों से अपील की है कि वे बीज व उर्वरक खरीदते समय दुकानदार या कंपनी का पंजीकरण एवं अनुज्ञापन अवश्य जांच लें, कीटनाशक रसायन खरीदते समय कीटनाशी विक्रेता से कैशमेमो या रसीद अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता की स्थिति में किसान विभागीय हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *