खाद्य एवं रसद विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ: सतीश चन्द्र शर्मा, राज्यमंत्री, खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में धान खरीद की तैयांरियों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय की समीक्षा बैठक विपणन तथा आपूर्ति शाखा के निदेशालय स्तरीय अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई। बैठक में रणवीर प्रसाद, प्रमुख सचिव,  अनामिका सिंह, आयुक्त,  कामता प्रसाद सिंह अपर आयुक्त (स्थापना), सत्यदेव, अपर आयुक्त (आपूर्ति), कमलेन्द्र कुमार वित्त नियंत्रक, अशोक कुमार पाल, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, खाद्य तथा रसद तथा धान क्रय संस्थाओं के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
पूर्ति शाखा से सम्बन्धित बिन्दु-
मा0 मंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में किए गए रुपए 200 करोड़ के वित्तीय प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में अब तक 74 जनपदों से जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्य योजना प्राप्त हो गयी है। विभागीय बजट से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के सम्बन्ध में अद्यतन 49 जनपदों द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि अंतरित करायी जा चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को प्रथम चरण के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2025 के प्रारम्भ से निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल डिलीवरी कराए जाने का कार्य प्रगतिमान है।
विवाहित महिलाओं के यूनिट स्थानान्तरण हेतु कुल 7,316 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही प्रगतिमान हैे। एसएसडीजी के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर लंबित आवेदनों को नियमानुसार जाँच कर उनके राशन कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर अब तक 92.09 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी करायी जा चुकी है। माह नवम्बर, 2025 में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता के दृष्टिगत कुल 36 उचित दर विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, 60 उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध निलंबित तथा 133 उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध पत्र निरस्त किए गए। शासन के पक्ष रुपए 28.31 लाख की प्रतिभूति की धनराशि जब्त की गयी।
माननीय मंत्री जी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये-
जनपदों में विद्यमान रिक्ति के सापेक्ष तत्परता से एसएसडीजी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए, नियमानुसार नवीन राशन कार्ड निर्गत किए जाएं।
नवीन पात्र लाभार्थियों को नवीन निर्गत किए जाने वाले राशन कार्डों का वितरण जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए। जिन राशन कार्ड धारकों के सदस्य भारत से बाहर विदेश नौकरी करने गए हैं तथा उनकी आय अधिक होने के कारण वह अपात्र हो गए हैं, उनके राशन कार्ड आय सीमा अधिक होने के दृष्टिगत निरस्त कर दिए जाएं, उक्त के साथ-साथ मृत व्यक्तियों के राशन कार्ड भी निरस्त कर पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गमित किए जाएं।
ऐसी महिलाएं जिनका विवाह हो गया है, उनके यूनिटों को उनके ससुराल में जोड़ने की कार्यवाही तत्परता से की जाए। लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करायी जाए।

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