1 दिसंबर से शुरू होने वाली विद्युत बिल राहत योजना पर मंत्री ए. के. शर्मा ने की समीक्षा

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने शनिवार को शक्तिभवन, लखनऊ में 1 दिसंबर से लागू होने वाली विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 की तैयारियों की  समीक्षा की। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, नियमित मॉनिटरिंग और ग्राउंड लेवल निरीक्षण के साथ लागू किया जाए।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना अब तक की सबसे उदार एवं समावेशी विद्युत बिल राहत योजना है, जिसमें पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (1 किलोवाट) दोनों वर्गों को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी तथा बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम, पावर कॉर्पाेरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के दौरान डे-टू-डे रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए और क्षेत्रीय अभियंता प्रतिदिन फील्ड में निरीक्षण करें, ताकि किसी भी उपभोक्ता को आवेदन, पंजीकरण या बिल संशोधन में कोई कठिनाई न हो।
1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली यह योजना घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहतकारी साबित होगी। उपभोक्ता न्च्च्ब्स् की वेबसाइट ूूूण्नचचबसण्वतहए न्च्च्ब्स् ब्वदेनउमत ।चच, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में पावर कॉर्पाेरेशन के प्रबंध निदेशक, ट्रांसमिशन निगम के एमडी, सभी डिस्कॉम के एमडी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

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