जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि इस वर्ष होली का त्योहार जनपद में 08 मार्च 2023 को मनाया जायेगा। होली के परिपेक्ष्य में जनपद में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व के अवसर पर लोकहित में शान्ति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से आदेश दिए गए हैं कि 7 मार्च 2023 की सुबह से 8 मार्च 2023 की रात्रि तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, डिनेचर्ड स्प्रिंट की थोक व फुटकर दुकाने तथा सी0एल0-2, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी0, बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी आदि थोक अनुज्ञापन एवं बार अनुज्ञापनों व एफ0एल0 – 9 / 9ए अनुज्ञापन एवं आसवनी पूर्णतया बन्द रहेगीं। उन्होंने बताया कि उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
त्यौहार के अवसर पर इस बात पर ध्यान रखें कि होली का त्यौहार हर्षोउल्लास, आपसी सद्भाव तथा शांति पूर्ण ढ़ग से शोभनीय वातावरण में मनाया जाये। जिलाधिकारी ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी तथा थानाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि होली के त्यौहार के कुछ दिन पूर्व से ही समस्यायें उत्पन्न होने की सम्भावनाएं बन जाती है जैसे समय से पूर्व होलिका जला देना, आने जाने वाले लोगों पर इच्छा के विरुद्ध, रंग अथवा कीचड़ आदि फेकना, शराब के नशे में हुड़दंग करना, होली का स्थान बदलना, शरारती तत्वों द्वारा गलत तरीके से छप्पर-झोपड़ी आदि को होली में डालना आदि को दृष्टिगत रखते हुए अपने क्षेत्रों में सघन भ्रमण करते हुए सभी बिन्दुओं पर कड़ी निगाह रखें और कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर उसका निराकरण कराते हुए संबंधित के विरूद्व कड़ी कार्यवाही करें।